अरबी भाषा में सर्टिफिकट कोर्स

अरबी भाषा में एक वर्षीय सर्टिफ़िकेट कोर्स

अरबी एवं फ़ारसी भाषाओं के विकास हेतु परिषद् को प्राप्त विस्तारण अधिकार के संदर्भ में, ‘‘अरबी भाषा में एक वर्षीय सर्टिफ़िकेट कोर्स‘‘ उन लोगों हेतु चलाया जायेगा जिन को अरबी भाषा पहले से नहीं आती हो एवं जो इसे सीखने के इच्छुक हो। वर्तमान में 24 राज्यों 219 ज़िलों में 367 अरबी स्टडी सेंटर चल रहे हैं। इस कोर्स में, 11,062 लड़कियों सहित 23,228 विद्यार्थियों ने स्वयं को रजिस्टर्ड करा रखा है।

अरबी भाषा के स्टडी सेंटर की मान्यता प्राप्त करने हेतु योग्यताः

अरबी भाषा स्टडी सेंटर हेतु आवेदन पत्र देने वाली संस्था को निम्नलिखित शर्तों को अनिवार्य तौर पर पूरा करना होगाः

  1. संस्था को सोसाइटी रजिस्ट्रेशन ऐक्ट के अंतर्गत रजिस्टर्ड होना चाहिये एवं गत तीन वर्षों से सक्रिय होना चाहिये।
  2. संस्था को सरकार के एनजीओ पोर्टल www.ngodarpan.gov.in/ पर रजिस्टर्ड होना चाहिये।
  3. संस्था को शैक्षिक कार्यों में सक्रिय होना चाहिये।

कोर्स की संरचना

  1. यह कोर्स प्रत्येक वर्ष पहली अप्रैल से आरम्भ होगा। इस कोर्स की अवधि एक वर्ष है। रजिस्ट्रेशन कराने की अंतिम तिथि 28 फरवरी है।
  2. इस कोर्स का ध्येय आधुनिक मुहावरा युक्त अरबी भाषा पढ़ने एवं लिखने के हुनर (कौशल) का विकास करना है।
  3. इस कोर्स को चार भागों (यूनिटों) में विभाजित किया गया है।
  4. चार यूनिट एवं दो भागों पर समाविष्ट पुस्तक स्टडी सेंटरों को भेजी जायेगी।
  5. चारों युनिट क्रमशः एक दूसरे से जुड़े हैं।
  6. पूर्ण युनिटों के आधार पर मूल्यांकन किया जायेगा।
  7. सत्र के अंत में एक फ़ाइनल लिखित परीक्षा होगी।
  8. सर्टिफ़िकेट केवल उन विद्यार्थियों को दिया जायेगा, जिन्होंने चारों युनिट सफलतापूर्वक पूरे किये हों एवं फ़ाइनल लिखित परीक्षा उत्तीर्ण की हो।

फ़ीस की संरचनाः

दो सौ रुपये प्रति विद्यार्थी देने होंगे। सीधे तौर पर व्यक्तिगत प्रशिक्षक हेतु कोर्स फ़ीस 500 रुपये है।

प्रवेश हेतु योग्यताः

  1. जो विद्यार्थी उर्दू भाषा पढ़ना लिखना जानते हैं, इस कोर्स में प्रवेश ले सकते हैं।
  2. इस कोर्स हेतु कोई आयु सीमा नहीं है।
  3. विद्यार्थी की शैक्षिक योग्यता दसवीं पास या इस के समकक्ष होनी चाहिये (अपेक्षित)।

वित्तीय सहायता की मात्राः

  1. पार्ट टाइम अरबी अध्यापकों को प्रत्येक मास चार हज़ार रुपये सम्मान के तौर पर दिये जायेंगें। एक अध्यापक 25 से 75 विद्यार्थियों हेतु होगा। 75 से अधिक विद्यार्थियों हेतु दो अध्यापक होंगे। विद्यार्थियों के रजिस्ट्रेशन की अधिकतम सीमा 100 होगी।
  2. चार्टर्ड अकाउंटेंट की फ़ीस, स्टेशनरी एवं हैंडलिंग व्यय, बिजली, फ़ोन, पानी आदि हेतु सात सौ रुपये मासिक होगा।

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